करौली : 80 वर्ष से अधिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग को मिलेगी पहली बार होम वोटिंग की सुविधा
मतदाताओं को विकल्प के तौर पर मिल सकेगी होम वोटिंग की सुविधा, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होगी सुविधा ।
करौली, 22 सितम्बर । जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है।उन्होने बताया कि योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा। उन्होने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा।
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