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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने जारी की सोशल मीडिया गाइडलाइन, सरकारी कर्मचारियों पर लगी पाबंदी

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की है। अब कर्मचारी नीतियों की आलोचना, गोपनीय जानकारी साझा और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
द्वारा Jitendra Meena 📅 29 Jul 2025 👁️ 109 व्यूज़ ⏱️ 1 मिनट रीड
महाराष्ट्र सरकार ने जारी की सोशल मीडिया गाइडलाइन, सरकारी कर्मचारियों पर लगी पाबंदी

Maharashtra government social media rules : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों या योजनाओं की आलोचना नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही गोपनीय जानकारी साझा करने, आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने पर भी रोक लगा दी गई है।

सरकार का कहना है कि ये कदम सरकारी कामकाज में गोपनीयता बनाए रखने और कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यह गाइडलाइन 29 जुलाई 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई।

सोशल मीडिया पर अब ये होंगे नए नियम

  1. निजी और सरकारी अकाउंट अलग-अलग रखने होंगे
  2. अब सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना निजी और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अलग-अलग रखना अनिवार्य होगा।
  3. सरकार की नीतियों पर टिप्पणी प्रतिबंधित
  4.  कर्मचारी सरकार की योजनाओं, नीतियों या फैसलों पर कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
  5. गोपनीय जानकारी का खुलासा प्रतिबंधित
  6. वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी गोपनीय दस्तावेज, सूचना या फाइल सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर पाएगा ।

स्वयं की प्रशंसा या प्रचार पर रोक

कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी प्रशंसा वाले पोस्ट या वीडियो नहीं डाल सकेंगे, चाहे वह उनके काम से संबंधित क्यों न हो।

आपत्तिजनक कंटेंट पर पूरी तरह रोक

मानहानिकारक, भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो या वीडियो शेयर, अपलोड या फॉरवर्ड करना पूरी तरह वर्जित होगा।

सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल रील्स/वीडियो में मना

सरकारी भवन, वाहन, उपकरण आदि का उपयोग सोशल मीडिया कंटेंट (जैसे रील, वीडियो) के लिए नहीं किया जा सकता।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

अगर कोई सरकारी कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम, 1979 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई निलंबन, वेतन कटौती, सेवा से हटाने तक हो सकती है ।

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संपादक (Editor)

Jitendra Meena

Jitendra Meena is a senior journalist and writer, he is also the Editor of Mission Ki Awaaz, Jitendra Meena was born on 07 August 1999 in village Gurdeh, located near tehsil Mandrayal of Karauli district of Rajasthan ( India ).

Contact Email : Jitendra@MissionKiAwaaz.in

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