Swami Prasad Maurya: देवी लक्ष्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया
Uttarpradesh News: देवी लक्ष्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को वजीरगंज पुलिस स्टेशन को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सात दिनों के अंदर एफआईआर की कापी कोर्ट में भेजने के लिए कहा है शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी का आरोप है कि पिछले साल 15 नवंबर 2023 को अखबारों में छपे उनके एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।
ज्ञात है की स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि जब विभिन्न धर्मों के लोग दो हाथ और दो पैरों के साथ पैदा हुए थे, तो लक्ष्मी चार हाथों के साथ कैसे पैदा हो सकती हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मौर्य ने कई मौकों पर इसी तरह के बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ( X Post: @millat_times)
हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान pic.twitter.com/VVPUHbaFkA — Millat Times (@Millat_Times) August 29, 2023
हिंदू धर्म एक धोखा है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान :
"हिंदू एक धोखा है"
◆ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान
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