नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत, धरना देने पर किया था गिरफ्तार
राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिली। झालावाड़ अस्पताल में प्रदर्शन के मामले में राजकार्य में बाधा का लगा था आरोप।

Naresh Meena News : राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) की जस्टिस अशोक कुमार जैन ( Justice Ashok Kumar Jain ) की एकलपीठ ने झालावाड़ जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के मामले में युवा नेता नरेश मीणा को जमानत दे दी है। नरेश मीणा ( Naresh Meena ) की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा ( Fateh Ram Meena ) और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की। इस मामले में नरेश मीणा पर राजकार्य में बाधा डालने और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है, झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक स्कूल हादसे के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई थी और नरेश मीणा ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के इमरजेंसी भवन के बाहर धरना और प्रदर्शन किया था। वहीं इस मामले नरेश मीणा के सह आरोपी रहे जयप्रकाश और मुरारी को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है ।
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