राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं, अब वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में चलेगा केस
राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है। उन पर अमेरिका दौरे में सिख समुदाय को लेकर भड़काऊ बयान देने का आरोप है।

लखनऊ/वाराणसी : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ की अदालत में हाल ही में सरेंडर करने के बाद अब उन्हें वाराणसी की अदालत में भी पेश होना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है।
यह याचिका वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि "भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है।"
पहले यह याचिका **वाराणसी के CJM कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह की MP-MLA कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई की तारीख पर मामले की विधिवत सुनवाई शुरू होगी।
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