PM और CM को जेल की सजा पर हटाने का प्रावधान: जानें क्या है संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 ?
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 संसद में पेश, जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद 30 दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। जानें संशोधन की पूरी जानकारी।

नई दिल्ली - संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। हंगामे के बीच यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया। यह प्रस्ताव एक बड़ा बदलाव लेकर आया है जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों की जवाबदेही को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।
संशोधन के मुख्य बिंदु:
1. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रावधान:
- अगर कोई केंद्रीय मंत्री लगातार 30 दिन तक किसी गंभीर अपराध (जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो) के आरोप में जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे।
- अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं, तो 31वें दिन से वह मंत्री स्वतः पदमुक्त मान लिया जाएगा।
- यदि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे आरोप में 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा ।
2. मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों के लिए प्रावधान:
- राज्य में किसी मंत्री के ऊपर ऐसे ही आरोपों में 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे।
- यदि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन से पद स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा।
- यदि कोई मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, नहीं देने पर उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
3. भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्ती:
- यह प्रावधान भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर अपराधों में दोषी या आरोपी मंत्रियों पर सीधा प्रभाव डालेगा।
- ऐसे मामलों में सिर्फ आरोप में हिरासत में रहना भी लागू होगा, दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होगी।
4. पुनः नियुक्ति का विकल्प बरकरार:
- यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बाद में रिहा हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति (या राज्यपाल) को उपयुक्त सलाह दी जाए।
क्या है अनुच्छेद 75 और 164 में बदलाव?
- अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है।
- अनुच्छेद 164 राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है।
इस संशोधन के तहत इन दोनों अनुच्छेदों में नई जवाबदेही और पारदर्शिता जोड़ने का प्रस्ताव है।
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