सिंध प्रांत में तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन – हिंदू समुदाय में रोष

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन और मुस्लिम युवकों से विवाह कराया गया। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई है। हिंदू समुदाय के नेता और मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष जांच की मांग की है ।

Jul 17, 2025 - 10:46
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सिंध प्रांत में तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन – हिंदू समुदाय में रोष
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन

हैदराबाद (पाकिस्तान) – पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। हाल ही में सिंध प्रांत से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता की लहर पैदा कर दी है। हैदराबाद शहर से तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और फिर उनकी शादियां मुस्लिम युवकों से करवा दी गईं।

घटना का विवरण

13 जुलाई, 2023 को सिंध प्रांत के संघार जिले से तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम पुरुषों से विवाह करवा दिया गया। इसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई।

हाई कोर्ट में पेश होने वाली लड़कियां

विरोध-प्रदर्शन के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, 19 जुलाई को तीनों लड़कियां सिंध हाई कोर्ट की हैदराबाद पीठ में पेश हुईं और उन्होंने यह बयान दिया कि उन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम युवकों से विवाह किया।

लड़कियों ने अदालत में अपने पतियों के साथ पेश होकर अपनी शादी को स्वीकृति दी। हालांकि, उनके इस बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार और हिंदू समाज के नेताओं का कहना है कि ये शादियां उनके खिलाफ जबरन की गईं।

मानवाधिकार आयोग का बयान

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सिंध मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इकबाल अहमद ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक पत्र भेजकर मामले की स्वतंत्र जांच शुरू करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि अगर लड़कियां नाबालिग पाई जाती हैं, जैसा कि उनके परिवार का दावा है, तो यह मामला सिंध बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2013 के तहत आएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रकार के मामलों की गंभीरता को देखते हुए कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा मिले।

समाज में गहरी चिंता और विरोध

यह घटना सिंध प्रांत के हिंदू समुदाय के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गई है। हिंदू समुदाय से जुड़े संगठन के अध्यक्ष, शिवा काछी ने कहा कि सिंध में हिंदू लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और मुस्लिम पुरुषों से विवाह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपील की कि इस समस्या को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाए।

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Jitendra Meena Journalist, Editor ( Mission Ki Awaaz )