नरेश मीणा को मिली जमानत: देवली-उनियारा उपचुनाव में SDM को थप्पड़ मारने का मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा उपचुनाव 2024 के दौरान SDM को थप्पड़ मारने के आरोप में नरेश मीणा को जमानत दी। जानें इस मामले में क्या हुईं नई कानूनी अपडेट्स और उनकी जेल से बाहर आने की संभावनाएं।

Naresh Meena : राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा उपचुनाव 2024 के दौरान हुए एक विवादित मामले में नरेश मीणा को जमानत दे दी है। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने उन पर लगे आरोपों के तहत आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं में जमानत स्वीकार कर ली। हालांकि, नरेश मीणा के जेल से बाहर आने की संभावना फिलहाल कम है।
गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को टोंक जिले के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने उपखंड अधिकारी (SDM) अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद समरावता और आसपास के इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई थी।
नरेश मीणा के वकील, फतेहराम मीणा ने बताया कि इससे पहले दो बार नरेश मीणा की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थीं। पहली याचिका 14 फरवरी को और दूसरी 30 मई को खारिज की गई थी। लेकिन अब जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने उनकी तीसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी है। हालांकि, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों की जांच के बाद ही नरेश मीणा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होगा।
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