Rajasthan : प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनओसी खत्म, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति UPSC, RPSC और अन्य परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।
Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। आयोजन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अब UPSC, RPSC तथा अन्य केंद्र एवं राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बिना किसी पूर्व अनुमति के बैठ सकेंगे।
NOC न मिलने से होने वाली परेशानी अब खत्म
अब तक परीक्षा में शामिल होने से पहले कर्मचारियों को अपने विभाग से लिखित एनओसी लेना जरूरी होता था। कई बार अनुमति में देरी या मना किए जाने के कारण कर्मचारी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते थे। नए नियम लागू होने के बाद यह झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा और कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपनी पसंदीदा परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे।
नई नियुक्ति स्वीकार करने से पहले एनओसी अनिवार्य
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल परीक्षा देने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि कोई कर्मचारी चयनित होता है और नई सेवा ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे अपने वर्तमान विभाग से नियमानुसार एनओसी लेना अनिवार्य होगा। यानी परीक्षा देने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है, लेकिन नियुक्ति बदलने से पहले विभागीय औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।
कर्मचारियों के करियर विकास की दिशा में सराहनीय कदम
सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के करियर विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है। कई कर्मचारी अनुमति प्रक्रिया में उलझकर अपने भविष्य के अवसरों से वंचित रह जाते थे। अब वे बिना किसी बाधा के न सिर्फ UPSC और RPSC जैसी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे, बल्कि उच्च शिक्षा और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी आवेदन कर पाएंगे।
कर्मचारियों ने फैसले का स्वागत किया
राज्यभर के कर्मचारियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन्हें बेहतर पदों और सेवाओं की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनका मानना है कि यह कदम उनकी तैयारी और भविष्य दोनों पर सकारात्मक असर डालेगा।
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