नगर परिषद हिण्डौन के वरिष्ठ सहायक हरिमोहन जाटव निलंबित
हिंडौन सिटी, करौली : नगर परिषद हिण्डौन में राजकीय कार्यों के निष्पादन में अनियमितताओं एवं लापरवाही संबंधी शिकायतों के मद्देनजर किए गए औचक निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर वरिष्ठ सहायक हरिमोहन जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि हरिमोहन जाटव द्वारा पट्टा प्रकरणों की पत्रावलियों में नियमानुसार एवं समयबद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही थी। साथ ही कई प्रकरणों को अनावश्यक रूप से वर्षों तक लंबित रखा गया तथा संबंधित पत्रावलियां समय पर आयुक्त अथवा प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं।
प्रथम दृष्टया यह आचरण राजकीय कार्यों के प्रति उदासीनता, विभागीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं प्रशासनिक अनुशासनहीनता का परिचायक पाया गया। इससे आमजन के कार्य भी अनावश्यक रूप से प्रभावित होना परिलक्षित हुआ।
उन्होंने बताया कि उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिमोहन जाटव, वरिष्ठ सहायक, नगर परिषद हिण्डौन के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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