चैतन्य बघेल को 168 दिन बाद हाई कोर्ट से जमानत, रिहाई का रास्ता साफ

Jan 3, 2026 - 05:28
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चैतन्य बघेल को 168 दिन बाद हाई कोर्ट से जमानत, रिहाई का रास्ता साफ
Chaitanya Baghel gets bail from High Court after 168 days

रायपुर, छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में कथित मल्टी-करोड़ शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है। करीब 168 दिनों बाद रिहाई का रस्ता साफ हुआ है ।

यह राहत प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामलों में दी गई है। चैतन्य बघेल की तरफ से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन पेश हुए, जिनकी मदद एडवोकेट मयंक जैन, हर्षवर्धन, परगनिहा और मधुर जैन ने की। 

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल की रिहाई पर कहा, " होई कोर्ट ने दोनों मामले में चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है...सत्य की ये जीत है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।"

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