राजस्थान में वरिष्ठ पत्रकारों को अब हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपये, सीएम भजनलाल शर्मा ने दी बड़ी सौगात
राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों की मासिक सम्मान राशि को 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया। जानिए पात्रता नियम और दिवंगत पत्रकारों की पत्नियों को मिलने वाली नई राशि।
जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों के कल्याण और सम्मान की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिस्वीकृत (Accredited) पत्रकारों को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
बजट घोषणा 2026-27 के अनुरूप, अब वरिष्ठ पत्रकारों को प्रति माह 15,000 रुपये के स्थान पर 18,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? (पात्रता और नियम)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी 'राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2026' के तहत इस बढ़ी हुई राशि का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं:
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लंबा अनुभव: पत्रकार ने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार एजेंसियों में या स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्षों तक निरंतर पूर्णकालिक सेवाएं दी हों।
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सभी पदों के लिए: इस योजना के दायरे में पत्रकारिता जगत से जुड़े संपादक, प्रकाशक और संस्थान के मालिक भी शामिल हैं, बशर्ते वे पत्रकारिता की पात्रता पूरी करते हों।
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आयु सीमा: आवेदन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को भी मिला बड़ा संबल
सरकार ने न केवल वरिष्ठ पत्रकारों का ध्यान रखा है, बल्कि इस दुनिया को अलविदा कह चुके पत्रकारों के आश्रित परिवारों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई है। नई अधिसूचना के प्रभावी होने के बाद, योजना के तहत लाभ पा रहे किसी दिवंगत पत्रकार की पत्नी को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को भी 7,500 रुपये से बढ़ाकर अब 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह कदम राज्य में पत्रकार सुरक्षा, सम्मान और उनके सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इससे फील्ड में सालों तक ईमानदारी से समाज की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को जीवन के उत्तरार्ध में एक मजबूत आर्थिक संबल मिल सकेगा।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। यद्यपि सटीकता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है, फिर भी पाठकों और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना का लाभ लेने या आवेदन करने से पूर्व आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों और पात्रता मानदंडों की जांच अवश्य कर लें।
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