राजस्थान आबकारी नीति एवं प्रवर्तन: अवैध मदिरा के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति; कोटा में 60 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त

कोटा में एनएच-52 टोल प्लाजा पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। चंडीगढ़ मार्का की 60 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, आयुक्त नमित मेहता ने दिए जीरो टॉलरेंस के निर्देश।

May 18, 2026 - 18:46
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राजस्थान आबकारी नीति एवं प्रवर्तन: अवैध मदिरा के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति; कोटा में 60 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त

जयपुर | 18 मई 2026

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व सुरक्षा और नशामुक्त समाज के संकल्प के तहत अवैध शराब नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा प्रहार किया गया है। राज्य आबकारी आयुक्त नमित मेहता के सीधे निर्देशन में प्रदेशभर में चलाए जा रहे 'विशेष निरोधात्मक अभियान' के तहत प्रवर्तन टीमों ने एक्शन मोड में काम करते हुए कोटा संभाग में एक ट्रक से 60 लाख रुपये की अनुमानित कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है।

आबकारी विभाग की इस त्वरित और रणनीतिक नाकाबंदी से न केवल अंतर-राज्यीय तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, बल्कि राज्य को होने वाली भारी राजस्व क्षति (Revenue Loss) को भी रोका गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इससे पूर्व हनुमानगढ़, उदयपुर और जोधपुर जिलों में भी ट्रकों के जरिए की जा रही शराब तस्करी पर इसी प्रकार की बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।


सटीक खुफिया इनपुट और बरामदगी का सांख्यिकी विवरण

कोटा जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नरेश कुमार मालव ने बताया कि विभाग के खुफिया तंत्र (मुखबिर) से प्राप्त एक पुख्ता और गोपनीय सूचना के आधार पर रविवार, 17 मई 2026 की रात्रि को एक विशेष ऑपरेशन प्लान किया गया। कोटा में नेशनल हाईवे 52 (NH-52) पर स्थित नया टोल प्लाजा, गोपालपुरा के समीप रणनीतिक नाकाबंदी की गई।

संदेह के आधार पर एक भारी ट्रक को रोककर जब उसकी सघन तकनीकी तलाशी ली गई, तो अधिकारियों ने पाया कि ट्रक के भीतर कानूनी माल की आड़ में टाट की बोरियों के नीचे शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे। इस जब्ती का सांख्यिकी विवरण निम्नलिखित है:

  • कुल जब्त कार्टन: 1,360 कार्टन

  • कुल बरामद पव्वे (Quarter Bottles): 65,280 पव्वे

  • शराब का प्रकार/ब्रांड: 'राजस्थानी व्हीस्की' (केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए मान्य - For Sale in Chandigarh Only)

  • बाजार मूल्य: लगभग ₹60,00,000 (60 लाख रुपये)


संयुक्त प्रशासनिक टीम और विनियामक कार्रवाई

इस बड़े अंतर-राज्यीय तस्करी रैकेट को पकड़ने की इस सफल कार्रवाई को कई जिलों की संयुक्त आबकारी टीमों ने अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व जिला आबकारी अधिकारी (बारां) देवेंद्र गिरी, जिला आबकारी अधिकारी (कोटा) विवेक शर्मा और सहायक आबकारी अधिकारी नारायण सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किया।

मौके पर वैधानिक जब्ती और पंचनामा तैयार करने वाली फील्ड टीम में आबकारी निरीक्षक चेतन, प्रदीप मीणा, प्रवर अधिकारी (PO) प्रमोद सिंह, हंसराज मीणा, पृथ्वीराज सिंह मीणा सहित आबकारी पुलिस का सशस्त्र जाब्ता शामिल रहा। विभाग ने राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत ट्रक को सीज कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं की तलाश शुरू कर दी है।


आयुक्त के सख्त निर्देश: सजगता न बरतने पर तय होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने इस बड़ी सफलता के बाद राज्य के समस्त आबकारी अधिकारियों, उड़नदस्तों और प्रवर्तन विंग को स्पष्ट रूप से सचेत किया है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति को कड़ाई से लागू रखा जाए।

हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन जिलों में अवैध मदिरा के खिलाफ अब तक प्रभावी परिणाम सामने नहीं आए हैं, वहां यह विशेष चेकिंग अभियान निरंतर और अधिक आक्रामक रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि पड़ोसी राज्यों (जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़) से आने वाली अवैध शराब पर अंकुश लगाने में किसी भी स्तर पर प्रशासनिक शिथिलता या लापरवाही पाई गई, तो संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह कानून-व्यवस्था, आबकारी नीति और अपराध नियंत्रण से संबंधित समाचार रिपोर्ट जनहित में केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। इस लेख में शामिल जब्ती के आंकड़े, स्थान, बरामदगी की संख्या और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम 18 मई 2026 को राजस्थान आबकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट और फील्ड रिपोर्ट के तथ्यों पर आधारित हैं। आबकारी नियमों, दंड के प्रावधानों या अवैध परिवहन के वैधानिक कानूनों की प्रमाणित विनियामक जानकारी के लिए आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल का अवलोकन करें।

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