एनडीपीएस मामले में 11 साल बाद फैसला, आरोपी को 5 साल की सजा

राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े 11 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी भगवान दास को 5 साल की कठोर कैद और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 24 सितंबर 2014 का है, जब सरमथुरा थाना पुलिस ने बाड़ी के धनोरा रोड से दो आरोपियों भगवान दास और अजमेर सिंह को 3 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।
मामले की सुनवाई एडीजे सुनील कुमार गुप्ता की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान एक आरोपी अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई। शेष आरोपी भगवान दास के खिलाफ अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार की ओर से 11 गवाहों की गवाही और 27 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
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