राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण योजना – 30 जून अंतिम तिथि

Jun 10, 2025 - 21:18
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राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण योजना – 30 जून अंतिम तिथि

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग उठा सकते हैं।

व्यवसाय ऋण योजना की विशेषताएं:

  • वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त, आई.टी.आई., हथकरघा एवं शिल्प कार्य में दक्ष अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • ऋण हेतु 18 से 54 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज (व्यवसाय ऋण के लिए):

  1. अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र

  2. परिवार की समस्त स्रोतों से आय का प्रमाण-पत्र

  3. आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र

  4. कार्यस्थल संबंधी प्रमाण-पत्र, व्यापार लाईसेंस

  5. नवीनतम फोटो, जन आधार कार्ड

  6. बैंक पासबुक/स्टेटमेंट

  7. जीवन बीमा (ऋण राशि अनुसार)

  8. गारंटर की जानकारी

  9. परियोजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट


शिक्षा ऋण योजना की विशेषताएं:

  • इस योजना के अंतर्गत 16 से 32 वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

  • सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंकसूचियां, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण-पत्र तथा विश्वविद्यालय की मान्यता संबंधी दस्तावेज आवश्यक हैं।

  • जमा की गई फीस की रसीदें भी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी।


ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  • सभी पात्र अभ्यर्थी निगम की अधिकारिक वेबसाइट/लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

  • अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है।

  • किसी भी जानकारी या सहायता के लिए निगम कार्यालय के फोन नंबर 01482-232086 पर संपर्क किया जा सकता है।

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