राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला: बेवजह मछली मारना अब अपराध
राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला: बेवजह मछली मारना अब अपराध। नए कानून के तहत मछली मारने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होगा।

Rajasthan News -राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार, 23 अगस्त को आयोजित कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब राजस्थान में बेवजह मछली मारना अपराध की श्रेणी में आएगा। इस संबंध में राजस्थान राज्य मत्स्य अधिनियम में संशोधन किया गया है।
क्या है नया कानून ?
नए कानून के तहत जो कोई भी बेवजूद मछली को मारेगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा मछलियों के संरक्षण और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए लिया गया है।
राज्य सरकार के प्रयास
राजस्थान सरकार ने अपने निर्णय के माध्यम से मछलियों के संरक्षण और राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। नए कानून के लागू होने से मछलियों के अवैध शिकार पर रोक लगेगी और राज्य की जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी ।
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