राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: 25 दिन में 1.92 लाख वाहनों पर कार्रवाई, VIP कल्चर और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कसा शिकंजा
राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, वाहनों पर रसूख दिखाने वाले और वीआईपी (VIP) कल्चर को बढ़ावा देने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस का डंडा पूरी सख्ती से चल रहा है। महानिदेशक पुलिस (राजस्थान) श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देश और महानिदेशक पुलिस (यातायात) श्री अनिल पालीवाल के सुपरविजन में पूरे प्रदेश में एक व्यापक विशेष ट्रैफिक प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) डॉ. बी. एल. मीणा ने बताया कि 4 जून से 28 जून 2026 तक चले इस 25 दिवसीय विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अब तक रिकॉर्ड 1,92,513 वाहनों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है।
शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर सबसे ज्यादा गाज
इस सघन अभियान के दौरान पुलिस ने सबसे ज्यादा कार्रवाई उन वाहनों पर की है, जिनके शीशों पर अवैध रूप से ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। 25 दिनों में कुल 1,92,513 यातायात उल्लंघनों का आंकड़ा इस प्रकार है:
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अवैध ब्लैक फिल्म: 69,786 वाहनों पर कार्रवाई
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नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट: 48,271 वाहनों पर एक्शन
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अनाधिकृत शब्द/चिन्ह: 26,930 मामलों में कार्रवाई (वाहनों पर पद या जाति सूचक शब्द लिखना)
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अवैध परिवर्तन (बॉडी/चैसिस): 21,333 वाहनों पर कार्रवाई
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अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती व हूटर: 15,863 वाहनों पर एक्शन
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प्रेशर एवं एयर हॉर्न: 10,330 वाहनों पर कार्रवाई
पिछले दो दिनों में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी
डॉ. मीणा ने जानकारी दी कि अभियान की निरंतरता बनाए रखते हुए पुलिस ने पिछले दो दिनों में ही कुल 15,479 कार्रवाई की हैं। इनमें शामिल हैं:
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4,880 वाहनों के शीशों पर अवैध ब्लैक फिल्म
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3,636 नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट
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2,283 वाहनों की संरचना में अवैध परिवर्तन
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2,221 वाहनों पर अनाधिकृत शब्द और चिन्ह
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1,608 अनाधिकृत लाल/नीली बत्ती, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर
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851 प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न के मामले
'सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं'
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सड़क सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। डॉ. मीणा ने चेतावनी दी है कि यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ इसी प्रकार निरंतर और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें। वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन या अनाधिकृत उपकरणों का प्रयोग न करें और प्रदेश में एक सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
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