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राजस्थान

आरपीएससी के आस-पास धारा 144 लागू

द्वारा विनोद टाटीवाल 📅 06 Jan 2024 👁️ 146 व्यूज़ ⏱️ 1 मिनट रीड
आरपीएससी के आस-पास धारा 144 लागू

अजमेरराजस्थान लोक सेवा आयोग से 300 मीटर दूरी के लिए धारा 144 लागू की गई है। जिला मजिस्टे्रट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था होने से उसके परिधि क्षेत्र में धरना प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को निषिद्व रखने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो को निषिद्व किए जाने की आवश्यक्ता है।

आयोग भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों से राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की न केवल गरिमा को ठेस पहुंचती है। साथ ही संस्था के दैनिक कार्य भी बाधित होते है। जिसे रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः धारा 144 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय अजमेर की बाह्य चार दिवारी के 300 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञ लागू कर प्रतिबन्ध लगाए गए है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पाएंगे, न ही प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग ही कर पाएंगे।

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संपादक (Editor)

विनोद टाटीवाल

Journlist by Choice . @Missionkiawaaz Ex. @Dalittimes, @MediaManthan
Independent Journalist in Daily Hunt, Lallanpost, Youth ki Awaaz
State President of JK Foundation.
Contact No. - 8562884115

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