राजस्थान: मदिरा दुकानों के 30 कलस्टर्स के लिए ई-नीलामी कल, जानें आवेदन और बोली लगाने की पूरी प्रक्रिया

राजस्थान में 30 मदिरा कलस्टर्स (62 दुकानें) की ई-नीलामी 15 मई 2026 को होगी। जानें SSO ID रजिस्ट्रेशन, ईएमडी (EMD) जमा करने के नियम और ऑनलाइन बोली लगाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।

May 14, 2026 - 18:48
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राजस्थान: मदिरा दुकानों के 30 कलस्टर्स के लिए ई-नीलामी कल, जानें आवेदन और बोली लगाने की पूरी प्रक्रिया
Liquor Shop E-Auction Process

जयपुर | 14 मई 2026

राजस्थान आबकारी विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए शेष रही मदिरा दुकानों के आवंटन की तैयारी पूरी कर ली है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 30 कलस्टर्स (समूह), जिनमें कुल 62 दुकानें शामिल हैं, की ऑनलाइन ई-नीलामी शुक्रवार, 15 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 के संशोधित प्रावधानों के तहत पारदर्शी तरीके से संपन्न की जा रही है।

नीलामी का समय और पोर्टल

इच्छुक बोलीदाता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट iems.rajasthan.gov.in पर जाकर डिजिटल माध्यम से ई-बोली लगा सकते हैं। नीलामी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • समय: नीलामी सुबह 11:00 बजे शुरू होकर शाम 4:00 बजे तक चलेगी (न्यूनतम 5 घंटे)।

  • अनंत विस्तार (Infinite Extension): यदि शाम 4 बजे की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले बोलियाँ प्राप्त होती हैं, तो प्रक्रिया में 10-10 मिनट का 'अनंत विस्तार' दिया जाएगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक बोलियाँ आती रहेंगी।

  • बोली वृद्धि: प्रत्येक नई बोली पिछली बोली से न्यूनतम 10,000 रुपये या उसके गुणांक (Multiples) में अधिक होनी चाहिए।

आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step)

ई-नीलामी को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विभाग ने पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया निर्धारित की है:

  1. SSO ID अनिवार्य: सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर 'सिटीजन कैटेगरी' के तहत अपनी एसएसओ आईडी बनाना अनिवार्य है।

  2. पंजीकरण: एसएसओ आईडी का उपयोग कर विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल पर लॉग इन करें और आवश्यक विवरण दर्ज कर 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' पूरा करें।

  3. कलस्टर चयन: पोर्टल पर जिलों के अनुसार उपलब्ध सभी 30 कलस्टर्स का विवरण, आवेदन शुल्क और संशोधित रिजर्व प्राइस की सूची उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण वित्तीय नियम और समय सीमा

  • अमानत राशि (EMD): बोलीदाता को प्रत्येक कलस्टर के लिए निर्धारित न्यूनतम 'रिजर्व प्राइस' का 2 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। बोली की बढ़ती राशि के आधार पर 'डायनेमिक अर्नेस्ट मनी' भी देय हो सकती है।

  • भुगतान की अंतिम तिथि: तकनीकी अड़चनों और बैंक सर्वर की समस्याओं से बचने के लिए, विभाग ने सलाह दी है कि आवेदन शुल्क और ईएमडी नीलामी से एक दिन पहले यानी आज (14 मई) रात 11:59 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करा दें।

  • बोली की सीमा: नियमों के अनुसार, कोई भी बोलीदाता एक बार में पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करके 'रिजर्व प्राइस' पर बोली नहीं लगा सकेगा।

सावधानी: आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन भुगतान में विफलता या किसी भी तकनीकी कारण से राशि समय पर जमा न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह समाचार रिपोर्ट आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और प्रेस नोट पर आधारित है। नीलामी में वित्तीय जोखिम शामिल हो सकते हैं। भाग लेने से पूर्व सभी नियम, शर्तें और पात्रता संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन आधिकारिक वेबसाइट iems.rajasthan.gov.in पर अवश्य करें। यह लेख केवल जनहित में सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है।

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