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Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के होटल के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया

द्वारा News Room 📅 15 Jul 2023 👁️ 50 व्यूज़ ⏱️ 1 मिनट रीड
Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के होटल के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के मीरा रोड स्थित सेवन इलेवन होटल के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने फैयाज मुल्लाजी की जनहित याचिका को स्वीकार किया और 0.2 एफएसआई से आगे के सभी निर्माण को नरेंद्र मेहता द्वारा दो महीने के भीतर गिराने का निर्देश दिया है। मुल्लाजी की ओर से पेश वकील राकेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग ने होटल के निर्माण के लिए विशेष मंजूरी दी थी।

शुरुआत में 2015 में, मीरा-भयंदर नगर निगम ने 3,659 मीटर ग्राउंड प्लस एक मंजिला संरचना के लिए अनुमति दी थी। यूडीडी ने मीरा भायंदर की विकास योजना की अधिसूचना और विनियमन 57 (xiii) (बी) (सी) का हवाला देते हुए 13 अप्रैल, 2018 को अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिसूचना और नियमन एक आवासीय भवन को नो डेवलपमेंट जोन में संदर्भित किया गया था और गलत तरीके से लागू किया गया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि क्लब या होटल किसी भी तरह की अनुमति के लिए राजमार्ग से नहीं लगा रहा है।

याचिका में कहा गया है

"उक्त नरेंद्र मेहता ने मीरा भायंदर नगर निगम की विकास योजना का उल्लंघन कर अतिरिक्त एफएसआई प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग किया है।"

आगे दावा किया कि किसी भी क़ानून के तहत शक्ति के अभाव में यूडीडी की ओर से एमबीएमसी को प्रीमियम चार्ज करके 0.8 की अतिरिक्त एफएसआई देने का निर्देश देना पूरी तरह से अवैध है।

वकील अपूर्व गुप्ते के साथ सीनियर एडवोकेट मिलिंद साठे द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादी होटल ने तर्क दिया कि एक बार अनुमति मिलने के बाद, संरचना और निर्माण कानूनी हो गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 2018 में अनुमति प्राप्त होने के कारण देरी से अदालत का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने तर्क दिया कि मीरा भायंदर के पिछले डीसीआर के तहत, होटलों को आवासीय क्षेत्रों के भीतर माना जाता है।

हालांकि, गुरुवार को पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार 0.2 एफएसआई से अधिक के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया।

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