राजस्थान के प्रोबेशनर कर्मचारियों को बड़ी सौगात: अब परिवीक्षाकाल से ही मिलेगा राज्य बीमा कवर
राजस्थान सरकार ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF) ने अहम फैसला लेते हुए प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षाकाल) में चल रहे कर्मचारियों को भी अब राज्य बीमा (State Insurance) का कवर देने का ऐलान किया है। जयपुर से जारी आदेश के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा में कदम रखने वाले कर्मचारियों को नौकरी के बिल्कुल शुरुआती दौर से ही सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
इस खबर की मुख्य बातें
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प्रोबेशनर कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के बाद आने वाले पहले मार्च महीने से ही इस राज्य बीमा योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा।
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बीमा प्रीमियम के तौर पर हर महीने कर्मचारी के पारिश्रमिक से 800 रुपये (फिक्स्ड) की कटौती की जाएगी।
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यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
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यह फैसला राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है।
800 रुपये प्रतिमाह होगा प्रीमियम
विभाग द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 8 (उपनियम 2) के तहत इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को मिलने वाले फिक्स वेतन में से हर महीने 800 रुपये की राशि बीमा प्रीमियम के रूप में काटी जाएगी।
यह प्रीमियम कटौती मार्च (देय अप्रैल 2026) के वेतन बिल, किसी भी प्रकार के एरियर या फिर 'SIPF पोर्टल 3.0' पर मौजूद डिजिटल पेमेंट सुविधा के माध्यम से आसानी से की जा सकेगी।
नौकरी की शुरुआत से ही मिलेगी वित्तीय सुरक्षा
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक प्रह्लाद कुमार मीणा ने इस महत्वपूर्ण फैसले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के लागू होने से नए कर्मचारियों को सुरक्षा कवर के लिए अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म होने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस कदम से उन्हें अपनी सेवा अवधि के प्रारंभिक चरण से ही राज्य बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे उनके और उनके परिवार के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
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