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NPS न्यू चार्जेस 2026: 1 जुलाई से बदल रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

NPS के नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू। PFRDA ने मेंटेनेंस चार्ज और निष्क्रिय खातों के शुल्क में किया बदलाव। जानें आपके PRAN और Tier-II बैलेंस पर इसका क्या असर होगा।
द्वारा News Room 📅 02 May 2026 👁️ 40 व्यूज़ ⏱️ 1 मिनट रीड
NPS न्यू चार्जेस 2026: 1 जुलाई से बदल रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। 1 जुलाई, 2026 से NPS और उससे जुड़ी योजनाओं के सर्विस चार्ज (Service Charges) लगाने के तरीकों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। रेगुलेटर का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है।

आइए जानते हैं कि इन नए नियमों का आपकी पेंशन बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

1. Tier-II खाताधारकों और छोटे निवेशकों को राहत

PFRDA ने स्पष्ट किया है कि Tier-II खातों के लिए सालाना मेंटेनेंस चार्ज (AMC) अब उसी सेक्टर (सरकारी या निजी) के Tier-I खातों के बराबर होगा।

  • बड़ी राहत: यदि किसी तिमाही के अंत में आपके Tier-II खाते में जमा राशि ₹1,000 या उससे कम है, तो आपसे कोई AMC नहीं वसूला जाएगा। यह कदम छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

2. एक PRAN, कई योजनाएं: हर खाते का अलग चार्ज

सर्कुलर के अनुसार, भले ही आपके पास एक ही स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) हो, लेकिन उसके तहत संचालित होने वाली प्रत्येक पेंशन योजना को एक अलग खाते के रूप में माना जाएगा।

  • असर: एक ही PRAN के तहत यदि आप कई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो प्रत्येक योजना पर अलग से AMC लागू होगा।

3. निष्क्रिय (Dormant) खातों के लिए 90% की छूट

उन सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है जिनका खाता किसी कारणवश निष्क्रिय हो गया है।

  • परिभाषा: यदि किसी खाते में लगातार 4 तिमाहियों तक कोई अंशदान (Contribution) नहीं होता है, तो उसे 'निष्क्रिय' माना जाएगा।

  • चार्ज: ऐसे निष्क्रिय खातों पर सामान्य AMC का केवल 10% ही शुल्क लिया जाएगा। यह रियायत तब तक जारी रहेगी जब तक खाता दोबारा सक्रिय नहीं हो जाता।

4. खाता खोलने के शुल्क में सरलीकरण

PRAN खोलने का शुल्क केवल एक बार लिया जाएगा।

  • यदि आपके पास पहले से PRAN है और आप उसी के तहत अतिरिक्त Tier-I या Tier-II खाते को सक्रिय (Activate) करते हैं, तो आपसे कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5. कब और कैसे कटेंगे पैसे?

नए नियमों के तहत, शुल्कों की वसूली हर तिमाही के अंत में की जाएगी।

  • यह शुल्क या तो आपके नियोक्ता (Employer) द्वारा चुकाया जाएगा (यदि अनुबंध ऐसा है), या फिर सब्सक्राइबर के खाते से यूनिट्स (Units) काटकर सीधे वसूल लिया जाएगा।

  • नोट: अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-Lite के 'जीरो बैलेंस' खातों पर कोई AMC लागू नहीं होगा।


डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख PFRDA द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर और सार्वजनिक सूचनाओं पर आधारित है। NPS एक निवेश आधारित पेंशन योजना है, जिसके रिटर्न बाजार जोखिमों के अधीन हैं। निवेश या शुल्कों से जुड़ी अधिक सटीक जानकारी के लिए अपने नोडल अधिकारी या आधिकारिक NPS वेबसाइट पर जाएं।

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