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राजस्थान

नीट परीक्षा 2026: करौली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 11 केंद्रों पर धारा 163 लागू; फोटोकॉपी की दुकानें रहेंगी बंद

नीट परीक्षा 2026 के सफल आयोजन के लिए करौली जिला प्रशासन सख्त। जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने 11 केंद्रों पर धारा 163 लागू की। जानें परीक्षा केंद्रों के आसपास क्या रहेगा बंद और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी।
द्वारा News Room 📅 30 Apr 2026 👁️ 61 व्यूज़ ⏱️ 1 मिनट रीड
नीट परीक्षा 2026: करौली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 11 केंद्रों पर धारा 163 लागू; फोटोकॉपी की दुकानें रहेंगी बंद

करौली/हिण्डौन सिटी: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 3 मई को आयोजित होने वाली नीट (NEET) परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और नकल विहीन बनाने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने जिले के सभी 11 परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के सख्त आदेश दिए हैं।

परीक्षा केंद्रों की सूची जहाँ रहेगी पाबंदी:

प्रशासन ने करौली और हिण्डौन सिटी के कुल 11 केंद्रों को चिन्हित किया है:

  • करौली क्षेत्र: पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, राजकीय पीजी कॉलेज-ए, पीएम श्री स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल शर्मा स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांचरौली।

  • हिण्डौन सिटी क्षेत्र: पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कॉलेज, राजकीय कन्या महाविद्यालय और महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय।

कब से कब तक प्रभावी रहेगा आदेश?

जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, यह पाबंदियां 2 मई की मध्य रात्रि 11:30 बजे से शुरू होकर 3 मई की मध्य रात्रि 11:30 बजे तक प्रभावी रहेंगी।


इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

  1. भीड़ पर रोक: परीक्षा केंद्रों की 300 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों और अधिकृत कार्मिकों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।

  2. दुकानें रहेंगी बंद: केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटोकॉपी मशीनें, साइबर कैफे और ई-मित्र की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रखी जाएंगी।

  3. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बैन: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर और स्मार्ट वॉच जैसे संचार उपकरणों के उपयोग पर सख्त पाबंदी है।

  4. शोर और हथियार: लाउडस्पीकर बजाने, शोर करने, घातक हथियार या लाठी लेकर चलने और अनाधिकृत वाहनों को खड़ा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उल्लंघन पर होगी जेल

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


निष्कर्ष: करौली प्रशासन नीट परीक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमों का पालन करें और समय रहते केंद्रों पर पहुँचे।


डिस्क्लेमर: यह लेख जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के आधार पर तैयार किया गया है।

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